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हत्या के आरोप में 10 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना

السبت، 5 نوفمبر 2022

/ by Today Warta



राकेश केसरी

कौशाम्बी। पिपरी थाना क्षेत्र के कट्टाहुला गौसपुर का 25 जून 2014 को 6 बजे शाम को वादी मुकदमा का चचेरा भाई सुरेंद्र आटा पिसा कर साइकिल से घर जा रहा था,रास्ते में धारा सिंह पुत्र स्व0 रामचंद्र के घर के सामने पानी भरा होने कारण साइकिल से गिर गया तो, धारा सिंह और उसके लड़के टंडन वसुमित हंसने लगे इसी बात पर विवाद हुआ, तो धारा सिंह ने अपने लड़के सुमित से कहा बंदूक लाओ इन को गोली मार दें,सुमित अंदर से बंदूक लाया और धारा सिंह,सुरेंद्र को गोली मार दिया,गोली की आवाज सुनकर वादी मुकदमा के पिता व चाचा दौड़कर मौके पर पहुंचे तो धारा सिंह दूसरी गोली ओमप्रकाश के ऊपर चलाई,जिससे ओम प्रकाश मौके पर घायल हो गया और सुरेंद्र की मौंत हो गई,इस संबंध में वादी मुकदमा सतीश कुमार यादव पुत्र ओमप्रकाश ने थाना पिपरी में तहरीर दिया मुकदमा पंजीकृत किया गया,मुकदमा पंजीकृत होने के बाद विवेचक द्वारा धारा सिंह टंडन और सुमित के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला,राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया,गवाहों का बयान सुनने वह पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त धारा सिंह को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10000 जुमार्ना जबकि टंडन व सुमित को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया, धारा सिंह फौज का रिटायर फौजी है। 

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