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कटनी सहित तीन शहरों में पटाखे फोड़ने पर लग सकता है प्रतिबंध

الخميس، 20 أكتوبر 2022

/ by Today Warta



कटनी। दीपावली पर अगर आप जमकर आतिशबाजी करने का इरादा रखते हैं तो कटनी सहित तीन शहरों में इस इरादे को त्‍यागना पड सकता MP के तीन शहर ग्वालियर, कटनी और सिंगरौली में दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लग सकता है, क्योंकि पिछले साल नवंबर में तीनों शहरों का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 200 से अधिक (पुअर केटेगरी) था। मप्र पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के फैसले में तय फार्मूले के हिसाब से इन तीनों शहरों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की सिफारिश गृह विभाग को भेज दी है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर और रतलाम शहरों में रात 8 से 10 बजे के बीच सिर्फ ग्रीन पटाखे ही फोड़ने की अनुमति होगी। नवंबर-2021 में इन छह शहरों का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से 200 के बीच रिकाॅर्ड हुआ था, जिसमें भोपाल का सर्वाधिक 195 और इंदौर का 192 था। पिछले नवंबर में जिन शहराें में एक्यूआई 100 से नीचे था, वहां पटाखे फोड़े जा सकते है 

रात 8 से 10 के बीच ही फोड़े जा सकते हैं पटाखे

प्रदेशभर में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़े जा सकते हैं। इनमें लड़ी वाले पटाखे, 125 डेसीबल से ज्यादा आवाज वाले, बेरियम सॉल्ट, एंटीमनी, आर्सेनिक, मर्करी, स्ट्राटिशियम क्रोमेट युक्त पटाखे पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। बोर्ड के प्रवक्ता एसडी वाल्मीकि के अनुसार जिला स्तर पर प्रतिबंधित पटाखों की निगरानी शुरू करा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी दोनों के आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित कलेक्टर, एसपी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सिफारिश के आधार पर गृह विभाग पटाखों पर प्रतिबंध और छूट संबंधी आदेश जारी कर सकता है।

गांव में हो सकती है जमकर आतिशबाजी 

सुप्रीम कोर्ट का पटाखों पर प्रतिबंध का आदेश सिर्फ शहरी इलाकों के लिए है। इसलिए ग्रामीण इलाके पटाखों पर प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। लेकिन खतरनाक रसायन वाले और लड़ी वाले पटाखे यहां भी प्रतिबंधित रहेंगे।

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