इन्द्रपाल सिंह प्रिइन्द्र
कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडऩ रोकने के लिए
ललितपुर। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अवगत कराया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडऩ (निवारण, प्रतिशेध एवं प्रतितोश) अधिनियम-2013 के अन्तर्गत विषाखा गाइडलाइन के अनुसार महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ रोकने के लिए आन्तरिक षिकायत समिति गठन करने के निर्देष दिये गये हैं। जिसमें आन्तरिक षिकायत समिति की अध्यक्ष बरिश्ठ महिला होगी, आधे सदस्य महिला एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता महिला होगी। समिति के गठन न होने की स्थिति मेें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 50 हजार रूपये तक का आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की तरफ से कई बार समस्त कार्यालयाध्यक्षों को आन्तरिक शिकायत समिति गठन हेतु पत्र जारी किया गया है, इसके पश्चात भी कई विभागों, संगठित एवं असंगठित, शासकीय, अद्र्धशासकीय एवं अषासकीय कार्यालयों में अभी तक समिति का गठन नही किया गया है, जबकि षासन के निर्देशानुसार समस्त कार्यालयों में आन्तरिक षिकायत समिति का गठन होना अनिवार्य है। अतएव उक्त के क्रम में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिन कार्यालयों में अभी तक आन्तरिक शिकायत समिति का गठन नही किया गया है, वह अपने कार्यालय में समिति का गठन 15 दिवस के अन्दर अवश्य कर ले अन्यथा समिति गठित न होने पर लगने वाला 50 हजार रूपये का अर्थिक दण्ड के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

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