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अपराधियों पर गिरी गाज, 6 माह के लिए जिला बदर

السبت، 24 ديسمبر 2022

/ by Today Warta



राजीव कुमार जैन रानू

गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट श्री आलोक सिंह ने की कार्यवाही

ललितपुर। जिला मजिस्ट्रेट आलोक सिंह ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त सूरज, मुन्नालाल, राजेश, रघुवीर व उदयभान पुत्र दलपा कुशवाहा निवासी थाना बार, निरभान पुत्र लम्पू कुशवाहा निवासी ग्राम बरौदाडांग थाना बार एवं नन्दू उर्फ नन्दकिशोर पुत्र छत्तू कुशवाहा निवासी मु0 धु्रवकुटी रोड खरऊवा कस्बा व थाना तालबेहट जनपद ललितपुर को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3/4 के तहत 6-6 माह के लिए जिले की सीमा के बाहर रहने के आदेश जारी करते हुए जिला बदर कर दिया। उपरोक्त अपराधी आपराधिक प्रवृत्ति के अभ्यस्थ अपराधी है, जिसका ग्राम व उसके आसपास के क्षेत्रों में भय व्याप्त है। यह अपराधी अपनी दु:साहसिक गतिविधियों एवं कार्यकलापों व गुण्डागर्दी के द्वारा क्षेत्र की आम जनता को भयभीत एवं आतंकित करके उनका जीवन कष्टमय किये हुये हैं, जिस कारण लोग उपरोक्त के विरुद्ध गवाही देने में डरते हैं। ऐसे व्यक्ति निश्चित रुप से समाज के लिए दु:साहसिक एवं अत्याधिक खतरनाक है, जिसका स्वतंत्र रहना जनहित के लिए उचित नहीं है। अत: उक्त का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने उपरोक्त अपराधियों को 06 माह के लिए जिला बदर कर दिया है।

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