राकेश केशरी
कौशाम्बी। पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग तारकेश्वर मल्ल ने बताया है कि शासन के निदेर्शानुसार जनपद में पंजीकृत ऐसे समस्त गैर परिवहन यान जो पंजीयन तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकें हैं, उन सभी को सूचित किया गया था कि वे 30 दिनों के अन्दर अपने यान के पंजीयन का नवीनीकरण निर्धारित प्रक्रियानुसार करायें। उन्होंने बताया है कि 30 दिनों के उपरान्त भी अधिकांश वाहनों का पुन: पंजीयन नहीं कराया गया है। उन्होंने जनपद में पंजीकृत/दर्ज ऐसे समस्त गैर परिवहन वाहनो जिनके द्वारा पुन: पंजीयन नहीं कराया गया है, तात्कालिक प्रभाव से मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-53 की उपधारा-01 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 6 माह के लिए पंजीयन निलम्बित कर दिये हैं।

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