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भैंस को टक्कर मारने पर मुकदमा

On: July 31, 2026 10:38 PM
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कौशाम्बी। नियम और कानून सभी के लिए है। इस बात को कौशाम्बी जिले की सरायअकिल थाना पुलिस ने चरितार्थ कर दिया है। पुलिस ने एक कार चालक के विरुद्ध मुकदमा कायम किया है। उस पर आरोप है कि उसने तेजी एवं लापरवाही से कार चलाते हुए एक गर्भवती भैंस को टक्कर मार दी। आरोप की जांच भी शुरू कर दी गई है। सरायअकिल थाना क्षेत्र के चौपुरवा गांव निवासी सूरजदीन पशुपालक हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार की शाम वे मवेशियों को चराने खेतों की ओर गए थे। शाम को वापसी में सड़क पार करते समय तेज रफ्तार कार ने एक भैंस को टक्कर मार दी। इससे गर्भवती भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित पशुपालक ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तत्काल प्रभाव पर मुकदमा कायम कर लिया। यह मुकदमा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि आम तौर पर गंभीर मामलों में एफआईआर लिखने से बचने वाली पुलिस ऐसा कर रही है तो यह राहत की बात है। वह भी तब, जब भैंस सिर्फ घायल हुई है। वहीं, कानून के जानकारों के मुताबिक, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 325 पशुओं को मारकर या घायल करके नुकसान पहुंचाने के लिए ही बनाई गई है। जबकि, धारा 281 सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से संबंधित है। इन्हीं दो धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ है।

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