अवैध शराब बरामद; ऑपरेशन कन्विक्शन में छह दोषियों को सजा

आत्माराम त्रिपाठी

बांदा। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में जिले में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को पुलिस को तीन अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण सफलता मिली। एक ओर फर्जी दस्तावेज तैयार कर आरोपितों की जमानत कराने वाले गैंगस्टर एक्ट के वांछित गैंग लीडर को गिरफ्तार किया गया, वहीं अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को 225 क्वार्टर देशी शराब और मोटरसाइकिल सहित पकड़ा गया। इसके अलावा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के चलते अलग-अलग छह मामलों में छह अभियुक्तों को न्यायालय से कारावास व कुल 13,200 रुपये के जुर्माने की सजा दिलाई गई।
थाना चिल्ला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन्द्रानगर क्षेत्र से गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त शिवस्वरूप उर्फ मास्टर को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपित अपने साथियों के साथ मिलकर लंबे समय से एक ही खतौनी का इस्तेमाल कर कूटरचित दस्तावेज तैयार करता था और इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जेल में बंद अभियुक्तों की जमानत कराकर अनुचित आर्थिक लाभ अर्जित करता था। इस संबंध में थाना तिंदवारी में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। अभियुक्त के विरुद्ध पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
उधर, थाना मटौंध पुलिस ने गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मां चन्द्रिका देवी मंदिर के पास से अरविन्द निवासी हरदौनी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 225 क्वार्टर अवैध देशी शराब (मस्तीह ब्रांड) तथा परिवहन में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
इसी क्रम में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी विवेचना, अभियोजन और पैरवी के परिणामस्वरूप विभिन्न थानों से संबंधित छह मामलों में छह अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी ठहराया। इनमें पांच अभियुक्तों पर कुल 13,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि बिसण्डा थाना क्षेत्र के वर्ष 2008 के लूट के एक मामले में दोषी लोखू उर्फ धरमवीर को चार वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 4,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। पुलिस बताया।