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बाल विवाह रोकथाम हेतु जन-जागरूकता

Thursday, April 13, 2023

/ by Today Warta



राजीव कुमार जैन रानू

ललितपुर। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार तथा शासन कीे मंशा के अनुरूप बालकों/बालिकाओं के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुये जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा जनपद के समस्त प्रबुद्धजनो से अपील की जाती है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929, यथा संशोधित 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह करना/कराना कानूनी अपराध हैं। यदि कोई भी व्यक्ति/संस्था जिसको बाल विवाह के सम्पन्न होने की जानकारी या वाजिब शंका हो, वह अपने इलाके के पुलिस, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, सहायक अधिकारी (संरक्षण अधिकारी, गै.सं.दे.) (7652004607), बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजकुमार जैन (मो.नं.-6393260748), सदस्य रवि नारायण चौबे, प्रताप नारायण गोस्वामी, बासुदेव, अर्चना सक्सेना, चाइल्ड हेल्पलाइन नं0-1098, पुलिस हेल्पलाईन नं0-112, महिला हेल्पलाइन नं0-181, और जिला मजिस्ट्रेट को लिखित या मौखिक रूप से सूचित कर सकते है। वह लड़की जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो एवं वह लड़का जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो और यदि वह शादी करते हैं तो वह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कानूनी अपराध हैं। ऐसे विवाह करवाने वाले व्यक्तियों जैसे- पण्डित, मौलवी, पादरी, पिता एवं रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि (धारा 10) बाल विवाह को सहमति देना, बढावा देना या शामिल होना (धारा 11) दण्ड-2 साल तक का कठोर कारावास/रू0 1 लाख जुर्माना या दोनो का प्रावधान है।

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