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गुस्साई महिला ने कहा मेरी बिदाई मेरे मायके से उठी थी और अर्थी मेरी ससुराल से उठेगी

Friday, September 30, 2022

/ by Today Warta

 


 

बण्डा। ससुराल लों द्वारा बहू को घर से बाहर निकाल देने एवं अंदर नहीं आने देने पर बहु पूरी रात घर के बाहर जमीन पर भूखी प्यासी सोती रही यह सब नजारा लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए । बहू के बाहर सोने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बहु से समस्या पूछी कि आप बाहर क्यों सो रही हो तो बहू रोते हुए बोली मेरे सास-ससुर घर के अंदर नहीं आने दे रहे । मामले की जानकारी लगने के बाद स्थानीय मीडिया पीड़िता के यहां पहुंची और उससे बातचीत की तो उसने बताया मेरी शादी बर्ष 2014 में दलपतपुर निवासी सौरभ जैन के साथ हुई थी। मेरा मायका हरदुआ जिला पन्ना में है मेरे ससुराल वाले मुझे घर में रहने के लिए मना कर रहे हैं वह बोलते हैं कि तुम मेरे घर में नहीं रह सकती मैंने सेक्शन 9 का केस लगाया था साथ में रहने के लिए लेकिन मेरे पति इन के विरुद्ध जा रहे हैं और मुझे ससुराल में मेरे पति और उनके रिश्तेदार नहीं रहने दे रहे और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही और मुझे गुमराह कर रही है मेरे पति ने सेक्टर 13 का केस लगाया था जो कि खारिज कर दिया जिसकी समस्या लेकर में मंत्री गोपाल भार्गव के यहां गई थी उन्होंने न्याय दिलाने की बात कही थी। उन्होंने आगे बताया मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि मैं किसी भी हालत में तुम्हें नहीं रखूंगा मेरे नंनदेव दतिया में डिप्टी कलेक्टर है उनका पावर दिखाते हैं। गुस्साई महिला ने कहा मेरी बिदाई मेरे मायके से उठी थी और अर्थी मेरी ससुराल से उठेगी ।

न्यायालय के आदेश का भी नहीं हो रहा कोई असर

कहते हैं लोकतंत्र में चार स्तंभ है तीसरा स्तंभ जो न्यायपालिका है और लोगों को न्याय देने का काम करता है लेकिन उनका पालन कार्यपालिका कराती है यहां पर एक बहू जो न्याय के लिए पूरी रात अपने ससुराल के बाहर जमीन पर बिना खाए पिए अनशन पर बैठी है ऐसे समय प्रशासन के आला अधिकारियों ने एक बार हाल-चाल जानना भी उचित नहीं समझा । अपर जिला न्यायाधीश पन्ना के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 स्वीकृति किया जाता है तथा अनावेदक के विरुद्ध निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है। आवेदिका को अनावेदक सौरभ जैन अपने दम पर सुखमय जीवन का निर्माण करेगा विपक्ष अपना अपना बाय बहन करेंगे अधिवक्ता शुल्क अनुप्रमाणन है पर नियमानुसार देय होगा।

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