मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में प्रस्तावित कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव
एक साल से कम अवधि के लीज एग्रीमेंट पर अब पांच सौ रुपये लगेगा शुल्क
भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग को साधने के लिए सरकार दो नई रोजगार देने वाली योजनाएं लागू करेगी। इसके माध्यम से आदिवासियों को स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। बैंक गारंटी शुल्क का भुगतान भी सात साल तक सरकार करेगी। साथ ही विशेष परियोजना भी लागू की जाएगी। इसमें स्वरोजगार, कौशल उन्न्यन, नवाचार से संबंधित परियोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में प्रस्तावित कैबिनेट में अंतिम निर्णय के लिए रखा जाएगा। वहीं, एक साल से कम अवधि के लीज एग्रीमेंट पर अब पांच सौ रुपये शुल्क लगेगा। इसके लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार सरकार भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार के माध्यम से विनिर्माण की गतिविधियों के लिए एक लाख से पचास लाख रुपये और सेवा व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों के लिए 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं को स्वीकृति देगी। इसमें बैंक द्वारा दिए गए ऋण पर पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान और बैंक ऋण गारंटी शुल्क का भुगतान सात साल तक वित्त विकास निगम करेगा।
इसी तरह टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के माध्यम से ऐसे अनुसूचित जनजाति के सदस्य, जो आयकर दाता नहीं है और उम्र 18 से 55 वर्ष है, उन्हें स्वरोजगार के लिए दस हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का ऋण दिलाया जाएगा। सात प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान और बैंक गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर पांच वर्ष के लिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना के माध्यम से दो करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे।
पट्टा नवीनीकरण पर पांच सौ रुपये लगेगा स्टांप शुल्क
प्रदेश में पट्टा नवीनीकरण करने पर यदि अवधि एक वर्ष से कम है तो पांच सौ रुपये स्टांप शुल्क लगेगा। इसी तरह एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से कम अवधि के पट्टा नवीनीकरण पर संपत्ति के बाजार मूल्य का .1 प्रतिशत, पांच वर्ष से अधिक और दस वर्ष से कम की स्थिति में संपत्ति के बाजार मूल्य का .5 प्रतिशत, दस वर्ष से अधिक और बीस वर्ष तक की स्थिति में एक प्रतिशत, बीस वर्ष से अधिक और तीस वर्ष से कम पट्टा अवधि होने पर बाजार मूल्य का दो प्रतिशत और तीस वर्ष से अधिक होने पर पांच प्रतिशत स्टांप शुल्क लगेगा। बैंक गारंटी के नवीनीकरण पर एक हजार रुपये और बैंक ऋण्ा स्थानांतरित करने पर भी एक हजार रुपये ही पंजीयन शुल्क लगेगा। इसके लिए सरकार विधानसभा के 13 सितंबर से प्रारंभ होने वाले मानसून सत्र में भारतीय स्टांप (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करेगी।
लाड़ली लक्ष्मी को कालेज में प्रवेश पर मिलेंगे 25 हजार रुपये
सरकार मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक-2022 विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत करेगी। इसमें यह प्रविधान किया जा रहा है कि लाड़ली लक्ष्मी एक लाख 43 हजार रुपये प्राप्त करने की हकदार होगी। छठवीं कक्षा में प्रवेश पर दो हजार, नौंवी में प्रवेश पर चार हजार, 11वीं प्रवेश पर छह हजार, 12वीं में प्रवेश पर छह हजार और स्नातक या व्यवसायिक पाठ्यक्रम के प्रथम और अंतिम वर्ष में प्रवेश पर बराबर किस्त में कुल 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। एक लाख रुपये का भुगतान 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर किया जाएगा। प्रदेश में अब होमगार्ड के जवानों को तीन साल में एक बार दो माह का सर्विस ब्रेक दिया जाएगा। यह अवधि अभी अलग-अलग है।