सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नही मान रहा सतना में आबकारी विभाग
सतना। जिले के झुकेही में नेशनल हाइवे के किनारे आबकारी विभाग की शह पर अवैध रूप से खुली शराब दुकान, शराब ठेकेदार विजय इंटरप्राइसेस और आबकारी अधिकारियों की साठगांठ से अवैध रूप से खोली गई शराब दुकान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग से 200 मीटर दूर पर ही खुलनी चाहिए शराब दुकान, लेकिन सतना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के मुहाने में ही खुलवा दी गयी दुकान, आबकारी विभाग के अधिनियम के तहत भी नेशनल व स्टेट हाईवे पर स्थित बीस हजार से कम आबादी वाले गांव व कस्बों में शराब की दुकान 200 मीटर दूरी पर ही खोली जा सकती है। लेकिन तमाम नियमो और आदेश की धज्जियाँ उड़ाते हुए नेशनल हाइवे के किनारे खुलवा दी गयी दुकान।