अनूपपुर। जिले में छह साल की बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. ये केस राज्य शासन द्वारा चिह्नित व सनसनीखेज की सूची में शामिल किया गया था. अनूपपुर न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने थाना चचाई के आरोपी आकाश सिंह गोंड उर्फ गोविंद सिंह उर्फ अक्की पिता कालिका सिंह गोंड (22) वर्ष निवासी बसंतपुर को कुल मिलाकर 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई. प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रामनरेश गिरि द्वारा की गयी.