कटनी ।जिले की ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बांध के तत्कालीन सरपंच और सचिव के खिलाफ कलेक्टर ने 2 लाख 14 हजार 320 रुपए जमा करने आदेश जारी किया है। दोनों पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था जिसकी सुनवाई के बाद आरोप सही पाए गए। जिसके बाद वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। राशि जमा नहीं करने पर दोनों के खिलाफ वारंट जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। बांध ग्राम पंचायत की तत्कालीन सरपंच श्रीलाल गोंटिया, तत्कालीन सचिव सुनीता प्रधान पर कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे थे। जिस पर जांच कराई गई। इस मामले में दोनों पक्षों के जवाब को सुना गया और संलग्न किए गए दस्तावेजों की जांच भी की गई। जिसके बाद तत्काली सरपंच और सचिव को वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया गया। जिसके बाद बराबद अनुपात में दोनों से राशि वसूली करने का आदेश जारी किया गया है। जिला पंचायत सीईओ शिशिर गेमावत ने दोषी तत्कालीन सरपंच और सचिव को वसूली योग्य जमा राशि, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत के बैंक खाता में जमा करते हुए निर्धारित किए गए 15 नवंबर को रसीद की प्रति सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। राशि जमा नहीं करने पर वारंट जारी किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।

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