दोनों पर 4100-4100 रुपये जुर्माना भी लगाया
- विशेष सत्र न्यायालय का फैसला, आरोपितों को जेल भेजा
ग्वालियर। विशेष सत्र न्यायालय ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले साल्वर व परीक्षार्थी को चार-चार साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 4100-4100 रुपये जुर्माना भी लगाया है। आरोपितों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया। व्यापम ने वर्ष 2011-12 में संविदा शिक्षक वर्ग-2 की परीक्षा का आयोजन किया था। भिंड के अशोक कुसुम विद्यालय में भी परीक्षा सेंटर था। इस सेंटर पर जितेंद्र कुमार को परीक्षा देना थी, लेकिन उसकी जगह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के राजपुर गांव निवासी गुलाब सिंह पटेल परीक्षा देने के लिए उपस्थित हुए। परीक्षा हाल में दस्तावेजों की जांच की जा रही थी, तब परीक्षार्थी का फोटो मिसमैच हो गया। उससे पूछताछ की तो गुलाब ने बताया कि वह जितेंद्र की जगह पेपर देने आया है।
केंद्र अधीक्षक आरएस निरंजन ने भिंड के देहात थाने को सूचना दी कि फर्जी परीक्षार्थी परीक्षा देने आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। साल्वर व परीक्षार्थी सहित मीडिएटर पर कार्रवाई की। यह केस बाद में सीबीआइ को सौंप दिया गया। जांच के बाद गुलाब सिंह पटेल, जितेंद्र कुमार निवासी ग्राम जैतपुर जिला इटावा उत्तर प्रदेश, मीडियएटर अमित गोयल निवासी सुरेश नगर थाटीपुर ग्वालियर, सतेंद्र गोयल निवासी ग्राम मस्तूरी मेहगांव भिंड को आरोपित बनाया। सतेंद्र गोयल की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में अमित गोयल को दोषमुक्त कर दिया, जबकि गुलाब व जितेंद्र को चार-चार साल की सजा सुनाई है।