देश

national

सरपंच,सचिव और रोजगार सहायक ने किया,21लाख रुपए का नियम विरुद्ध भुगतान

Friday, September 30, 2022

/ by Today Warta

 


इक्कीस लाख से अधिक, जमा नहीं करने पर जारी होगा वारंट, होगी सिविल जेल,सीईओ जिला पंचायत श्री गोमे ने जारी किए नोटिस

कटनी( बड़वारा )मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा के प्रतिवेदन पर ग्राम पंचायत कुआं के तत्कालीन प्रधान (सरपंच) प्रहलाद सोनी, सचिव विजय प्रताप सिंह और प्रभारी सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक अतुल सिंह द्वारा वृक्षारोपण कार्य, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय निर्माण एवं तालाब निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने तथा एक ही व्यक्ति भगवानदास काछी को विभिन्न निर्माण कार्यों में नियम विरुद्ध राशि का भुगतान करने के संबंध में 21,14,570 इक्कीस लाख चौदह हजार पांच सौ सत्तर रुपए की वित्तीय अनियमितता पाए जाने के फलस्वरूप न्यायालय अपर कलेक्टर कटनी द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवम ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए परीक्षण किया गया। विहित प्राधिकारी एवं अपर कलेक्टर कटनी द्वारा दोषी अनावेदको द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विधि संगत सुनवाई के उपरांत विभिन्न निर्माण कार्यों में अनियमितता बरतने पर ₹ 21,14,570 राशि वसूली का आदेश पारित किया है। प्रकरण के संबंध में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ जगदीश चंद्र गोमे द्वारा तत्कालीन सरपंच प्रहलाद सोनी,सचिव विजय प्रताप सिंह और प्रभारी सचिव रोजगार सहायक अतुल सिंह को समानुपातिक रूप से 7,04,857 सात लाख चार हजार आठ सौ सत्तावन रुपए प्रत्येक को राशि जमा करने हेतु नोटिस जारी किये हैं। विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ श्री गोमे ने दोषी तत्कालीन सरपंच एवं कर्मचारियों को वसूली योग्य जमा राशि, जनपद पंचायत के बैंक खाता में जमा करते हुए नियत पेशी तिथि शुक्रवार 14 अक्टूबर को रसीद की प्रति सहित समक्ष में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। जारी नोटिस में श्री गोमे ने संबंधितों द्वारा आरोपित राशि समयावधि में धनसंदत्त करने से इनकार करने अथवा असफल रहने की दशा में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 में वर्णित प्रावधानों के अधीन 30 दिन की कालावधि तक के लिए सिविल जेल में परिरुध्द रखे जाने हेतु वारंट जारी किए जाने की कार्रवाई का लेख किया है।

Don't Miss
© all rights reserved
Managed by 'Todat Warta'