जबलपुर। हाई कोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस निलंबन संबंधी आदेश को अनुचित पाते हुए निरस्त कर दिया। इसी के साथ कलेक्टर सिंगरौली को पुनर्विचार के निर्देश दे दिए। याचिकाकर्ता सिंगरौली जिले के मोरवा थानांतर्गत निवास करने वाले मोहम्मद हारून की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाह व कौशलेंद्र सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता के पास 12 बोर की बंदूक है। इसके लाइसेंस नवीनीकरण के लिए कलेक्टर के समक्ष आवेदन दिया गया था। पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली ने अपने प्रतिवेदन में साफ किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक आपराधिक प्रकरण दर्ज है, अत: शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण न किया जाए। इस प्रतिवेदन पर संज्ञान लेकर कलेक्टर ने शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण का आवेदन निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया।चूंकि जो आपराधिक प्रकरण दर्ज है, वह मामूली है इसलिए शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण का आवेदन निरस्त करना अनुचित था। हाई कोर्ट ने तर्क से सहमत होकर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए पुनर्विचार के निर्देश दे दिए।