पन्ना। सहायक आयुक्त सहकारिता द्वारा सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं पन्ना कार्यालय में पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का अंकेक्षण कराने के लिए वित्तीय पत्रक उपलब्ध नहीं कराने पर पैक्स के प्रभारी समिति प्रबंधकों पर 5-5 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित करने की कार्यवाही की गई है।
म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 56(3) के तहत शाहपुरा के प्रभारी समिति प्रबंधक शादिज अली, सुगरहा शाहनगर के प्रभारी समिति प्रबंधक बृजमोहन सिंह तोमर, शानगुरैया एवं चंदौरा के प्रभारी समिति प्रबंधक राधिका पटेल, रैगुवां के प्रभारी समिति प्रबंधक बलराम उरमलिया, बिसानी के प्रभारी समिति प्रबंधक सुखदेव विश्वकर्मा और गौरा के प्रभारी समिति प्रबंधक मनोहर सिंह के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित कर एक माह के भीतर राशि जमा कर चालान की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।