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आलोट के फरार कांग्रेस विधायक मनोज चावला की अग्रिम जमानत याचिका पर जबलपुर में होगी सुनवाई

Sunday, December 18, 2022

/ by Today Warta




रतलाम। पुलिस 37 दिन बाद भी रतलाम जिले के आलोट नगर में स्थित विपणन संघ केंद्र (गोदाम) से हुई खाद लूट व डकैती के मामले में आलोट विधानसभा से कांग्रेस के विधायक आरोपित मनोज चावला को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। चावला की तरफ से पहले जनप्रतिनिधि विशेष न्यायालय इंदौर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है। अब उनकी तरफ से पुन: इंदौर न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका प्रस्तुत की गई है, जो इंदौर से उच्च न्यायालय जबलपुर मुख्य पीठ में स्थानांतरित की गई है। उल्लेखनीय है कि 10 नवंबर 2022 को सर्वर डाउन होने से दोपहर तक कुछ किसानों को ही खाद मिला था। शेष किसान केंद्र पर लाइन लगाकर यूरिया व अन्य खाद मिलने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच विधायक मनोज चावला, कांग्रेस नेता योगेंद्रसिंह जादौन व अन्य साथियों ने केंद्र पर पहुंचकर पावती रखकर किसानों को खाद देने की बात कही थी, जिसे लेकर विधायक तथा केंद्र कर्मचारियों के बीच बहस हो गई थी। बाद में विधायक ने गोदाम का शटर उठाकर किसानों से खाद लेने के लिए कहा था तो कई किसान गोदाम से खाद की बोरियां उठाकर ले जाने लगे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को रोका था। बाद में स्टाक मिलान करने पर 28 बोरियां खाद कम पाया गया था। 

डकैती की धारा भी लगाई

गोदाम संचालक की रिपोर्ट पर आरोपित विधायक चावला, कांग्रेस नेता जादौन व अन्य के खिलाफ भादंवि की धारा 353, 332 व 392 में शासकीय कार्य में बाधा व लूट का मामला दर्ज किया गया था। बाद में प्रकरण में डकैती की धारा बढ़ाई गई थी। कांग्रेस नेता जादौन को पुलिस ने गिरफ्तार कर 11 नवंबर को जनप्रतिनिधि विशेष न्यायालय इंदौर में पेश किया था, जहां से जादौन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। वहीं विधायक चावला को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

पुलिस संपत्ति की कर रही तलाश - 13 दिसंबर को इंदौर न्यायालय ने पुलिस के प्रतिवेदन में विधायक चावला को फरार घोषित किया था। साथ ही 22 दिसंबर तक न्यायालय में पेश होने के लिए कहा है। पेश नहीं होने पर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस विधायक चावला की संपत्ति का पता लगाने में जुटी है। विधायक चावला के एडवोकेट ऋतुराज भटनागर ने बताया कि इंदौर उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन (याचिका) पेश किया था, जहां से आवेदन उच्च न्यायालय जबलपुर मुख्य पीठ स्थानांतरित किया गया है। वहां मंगलवार या बुधवार को सुनवाई हो सकती है।

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