राष्ट्रीय जजमेंट समाचार
रतलाम। एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायालय ने डोडाचूरा की तस्करी के मामले में पंजाब के गुरुदासपुर जिले के तीन लोगों को एनडीपीएस एक्ट में 13-13 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला बुधवार को विशेष न्यायाधीश अरुणकुमार खरादी ने सुनाया। अभियोजन के अनुसार आठ फरवरी 2017 को स्टेशन रोड थाना क्षेत्र की सालाखेड़ी पुलिस चौकी के प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जावरा की तरफ से आ रहे ट्रक (पीबी-46/एम-8360) में मादक पदार्थ (डोडाचूरा) भरा हुआ है। ट्रक महू-नीमच हाईवे के सालाखेड़ी चौराहे से होकर इंदौर की तरफ जाएगा। इस पर चौकी प्रभारी ने दल के साथ सालाखेड़ी चौराहे पहुंचकर नाकाबंदी की थी। ट्रक आने पर तलाशी ली तो लोहे के बोल्ट के बक्सों के पीछे की तरफ प्लास्टिक के दस बैग में पांच क्विंटल 91 किलो 780 ग्राम डोडाचूरा भरा मिला। पुलिस ने ट्रक व बैग जब्त कर ड्राइवर रणजीत सिंह जाट पुत्र मंगल सिंह जाट निवासी निवासी ग्राम बललेवेदिया पोस्ट जगदेवखुर्द, तहसील अजलाना जिला गुरदासपुर (पंजाब) तथा साथी सतनाम सिंह पुत्र सविंदरसिंह व निशांत सिंह पुत्र संविदरसिंह दोनों निवासी ग्राम सैजादा तहसील डेराबाबा नानक गुरदासपुर को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज किया था। जुर्माना जमा नहीं कराने पर अभियुक्तों को छह-छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगतना पड़ेगा। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रोजर चौहान ने की।