बकायेदार ब्याज में भारी छूट प्राप्त कर कर्ज अदा कर हो सकतें हैं कर्ज मुक्त
कौशाम्बी। एआर को-आपरेटिव विनोद कुमार सिंह ने जनपद के सभी किसान भाईयों/समिति के सदस्यों को सूचित किया है कि सहकारिता विभाग द्वारा एकमुश्त समाधान योजना संचालित की जा रही है, योजना का लाभ 30 सितम्बर 2022 तक प्राप्त कर सकतें हैं। इस योजना के अंतर्गत बकायेदार सदस्य,जो प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों एवं जिला सहकारी बैंक से कर्ज प्राप्त किए हैं, वे ब्याज में भारी छूट प्राप्त करते हुए अपना कर्ज अदा कर सकते हैं। एआर को-आपरेटिव ने बताया कि वर्ष-1997 से पूर्व के बकायेदार पर जो कर्ज लगा है, वे अपना केवल मूलधन जमा कर कर्ज मुक्त हो सकते हैं। वर्ष-1997 से वर्ष-2012 के मध्य जिन्होंने कर्ज लिया है, वे अपने मूलधन के बराबर ब्याज अर्थात मूलधन प्लस मूलधन के बराबर ब्याज जमा कर कर्ज मुक्त हो सकतें हैं। उन्होने बताया कि वर्ष-2012से 2017 के मध्य जिन्होंने जिला सहकारी बैंक या सहकारी समितियों से कर्ज लिया है वे मूलधन प्लस ब्याज का 50 प्रतिशत धनराशि जमा कर कर्ज मुक्त हो सकते हैं तथा संग्रह शुल्क मात्र 5 प्रतिशत की वसूली भी साथ में जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग के कर्मचारी/अधिकारी आपके पास जा रहे हैं, उन्हें धन जमा करते हुए अनिवार्य रूप से रसीद प्राप्त करें। एआर को-आपरेटिव ने बताया कि भूमि विकास बैंक के बकायेदार, जो वर्ष-2013 से पूर्व ऋण लिए हैं, उन्हें बकाया अदा करने पर भी ब्याज में भारी छूट एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत दी जा रही हैं। यह योजना 30 सितंबर 2022 तक ही सीमित है। उन्होंने सभी किसान भाईयों को सूचित किया है कि जिन्होंने भूमि विकास बैंक से कर्ज लिया हैं और वह वर्ष-2013 से पूर्व बकाया पड़ गया हो तो उसमें भी छूट के साथ अपना कर्ज जमा कर अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकतें हैं।