राकेश केसरी
कौशाम्बी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देश तथा जनपद न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मिश्र के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के तत्वाधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला कारागार में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती आभा पाल की अध्यक्षता में समय पूर्व रिहाई विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिद्धदोष बंदियों की समय पूर्व रिहाई के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने के संबंध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन करने हेतु बताया गया। जेल अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि सिद्धदोष बंदियों की समय पूर्व रिहाई के संबंध में बंदियों की सूची तैयार करायी जाये तथा समय पूर्व रिहाई हेतु पात्र कोई भी बंदी शेष न बचे। यह भी बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित दिशा निदेर्शों के क्रियान्वयन हेतु सिद्धदोष बंदियों की समय पूर्व रिहाई हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के प्रावधानों के संबंध में बंदियों के मध्य जागरूकता नही है और बंदियों को उक्त प्रावधानों तथा अपनी पात्रता के विषय में ज्ञान नही है। इस संबंध में क्रमबद्ध तरीके से अभियान चलाकर जिला कारागार में समय पूर्व रिहाई के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु अधीक्षक, जिला कारागार को निर्देश दिया गया। कार्यक्रम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती आभा पाल, जेल अधीक्षक, राजेश कुमार, उप कारापाल राजेश कुमार व बंदी उपस्थित रहें।

Today Warta