मुस्लिम पक्ष ने दायर की है याचिका
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 19 अक्तूबर तक के लिए टाल दी है। साथ ही कोर्ट ने वाराणसी ज़िला जज को निर्देश दिया है कि वो केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड की सत्यापित कॉपी अगली सुनवाई पर अदालत को उपलब्ध करवाएं। दरअसल जिला जज वाराणसी ने 12 सितंबर को राखी सिंह व अन्य महिलाओं की याचिका पर सुनवाई के बाद मस्जिद कमेटी की उस आपत्ति को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था ज्ञानवापी का मामला पूजा स्थल अधिनियम 1991 से बाधित है और कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। मस्जिद कमेटी ने आपत्ति खारिज किये जाने के आदेश को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस जे.जे. मुनीर की बेंच अब इस मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को दिन में दो बजे करने वाली है। अब यह देखना होगा कि अदालत वाराणसी जिला जज के 12 सितंबर के आदेश को कायम रखता है या फिर कोई और आदेश देता है। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में मामला तय होने तक वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की भी मांग की है।