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जानवरों को आवारा छोडऩे वालों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही : डीएम

Friday, November 11, 2022

/ by Today Warta



इन्द्रपाल सिंह प्रिइन्द्र

सड़कों पर अन्ना पशुओं की मौजूदगी पर जिलाधिकारी नाराज, सुधार लाने के दिये निर्देश

शीतलहर के दृष्टिगत गौशालाओं में उचित प्रबंधन करने के निर्देश

चारागाहों की भूमि पर नेपियर/पैराग्रास का उत्पादन करें

ललितपुर। जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में जनपद में संचालित अस्थायी/स्थायी गौवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश के भरण पोषण व अन्य व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु बैठक कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि जनपद में जनपद में अनुमानित 43498 निराश्रित गौवंशों में से 42330 को गौशालाओं में संरक्षित किया जा चुका है, सहभागिता योजनान्तर्गत 9525 में से 8226 गौवंश प्रदान किये गए है। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि शीत लहर से बचाव के लिये अतिशीघ्र काऊ कोट का निर्माण, आग जलाने के लिये गोबर कण्डा बनवाना तथा पालीथीन से शेड को ढकने का कार्य करा लिया जाये। कल्यानपुरा तथा अन्य गांव में चारागाह की भूमि पर गौवंश के लिये चारा उत्पादन करने के निर्देश दिये गये जिसमें नेपियर/पैराग्रास प्रमुख है। गौशाला में उपलब्ध गोबर की खाद का निस्तारण करने हेतु समिति गठित कर दर निर्धाणक करने के लिये निर्देश दिये गये। उन्होंने गौ आश्रय स्थलों में बीमार गौवंश के इलाज के लिये सीवीओ को अपने स्तर से शासन से दवाओं की मांग करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि तालबेहट विकास खण्ड के जमालपुर गांव के आस-पास गोवंश एकत्रित रहते हैं, जिनका संरक्षण एक गौशाला बनवाकर सुनिश्चित किया जाये। गौशालाओं में भूसे की कमी को दृष्टिगत रखते हुये जिलाधिकारी ने आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि नव निर्मित अस्थाई गौशालाओं में शीघ्र गोवंश का संरक्षण प्रारम्भ किया जाये। नगर पंचायत/नगर पालिका में घूम रहे पशुओं को पशु मालिक पर पशुक्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाये। सहभागिता योजना में दिये जा रहे गोवंश पालक से एक हलफनामा जरूर प्राप्त कर लें जिसमें गाय को न छोडऩे की शर्त हो या यदि नहीं रखना है तो गौशाला में लाकर छोडऩा होगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि सभी पशु चिकित्साधिकारी नियमित रूप से गौशाला में पशुओं के खान-पान, इलाज, टैगिंग तथा बधियाकरण का कार्य करते रहें। समस्त खण्ड विकास अधिकारी सड़कों पर घूम रहे गोवंश को तत्काल गौशाला में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें। गौशाला में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति अनुमति के बिना प्रवेश न करने पाये। मृत गोवंश का सम्मान के साथ कम से कम 06 फीट गहराई में दफनाया जाये। बैठक में सीडीओ अनिल कुमार पाण्डेय, डीसी एनआरएलएम, सीवीओ एसके पाण्डेय, डी.पी.ओ. (आई.सी.डी.एस.), सहायक आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, अधिशासी अधिकारी न.पा.परि., जिला पंचायत राज अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत महरौनी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं पशु चिकित्सक उपस्थित रहे।

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