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राज्य सूचना आयोग ने नगर पंचायत औरास के EO पर 25 हजार का लगाया जुर्माना

Thursday, November 3, 2022

/ by Today Warta



मोहम्मद जमाल

उन्नाव। औरास नगर पंचायत कार्यालय से नगर पंचायत में रात के समय जेनरेटर उपयोग में डीजल पर व्यय धनराशि का ब्यौरा व जानकारी आरटीआई के तहत मांगी गई। सूचना न देने पर ईओ औरास पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि वेतन से काटने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पंचायत क्षेत्र के रहने वाले विपिन कुमार ने वर्ष 2021 के आखिरी महीने में नगर पंचायत कार्यालय से नगर पंचायत में रात के समय प्रकाश व्यवस्था देने के लिए जेनरेटर चलाया था। उसमें खपत डीजल व अन्य मदों पर किए गए व्यय का ब्यौरा औरास के अधिशाषी अधिकारी मनोज कुमार से जन सूचना अधिकार के तहत मांगा गया था। समय बीत जाने के बाद भी अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार से सूचना नहीं उपलब्ध कराई। इस पर विपिन कुमार ने राज्य सूचना आयोग में बीते दीनी अपील दाखिल की थी। जिस पर आयोग ने ईओ को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा था। उसके बाद अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि पर सूचना न उपलब्ध कराए जाने का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध सूचना अधिकार के अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि उनके वेतन से काटने के निर्देश दिया गया।

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