देश

national

30 जून, 2023 तक ओटीएस योजना का उठायें लाभ

Monday, December 19, 2022

/ by Today Warta



राकेश केसरी

कौशाम्बी। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक-अनुगम दिलीप कुमार ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के माध्यम से संचालित पं० दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुर्नवासन योजना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की अनुविनि ऋण (टर्म लोन) एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त निगम तथा सिनेटरी मार्ट योजना, दुकान निर्माण योजना, लॉण्ड्री एवं ड्राईक्लीनर्स योजना के अर्न्तगत ऋण प्राप्त कर चुके सभी लाभार्थियों को सूचित किया है कि शासन/ निगम द्वारा वितरित ऋणों की वसूली के लिए एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) के अर्न्तगत किया जायेंगा। उन्होंने बताया कि ऋण गृहीता से ऋण स्वीकृति के समय निर्धारित ऋण चुकता अवधि (36 माह से 60 माह जैसी स्थिति हो) का साधारण ब्याज लिया जायेगा, शेष अवधि का सम्पूर्ण ब्याज/चक्रवृद्वि ब्याज/दण्ड ब्याज माफ कर दिया जायेगा। यह योजना 30 जून, 2023 तक लागू रहेगी, 30 जून, 2023 के पश्चात ऐसे ऋण गृहीताओ के विरूद्व वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी हो जायेगी, 10 प्रतिशत अतिरिक्त कलेक्शन चार्ज भी देय होगा। दुरभाष न0-7311159858 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।


Don't Miss
© all rights reserved
Managed by 'Todat Warta'