राकेश केसरी
कौशाम्बी। थाना क्षेत्र के जाठी गांव का वादी मुकदमा मिश्रीलाल द्वारा थाना कौशाम्बी में प्रार्थना पत्र दिया गया कि 3 जून 2021 को वादी मुकदमा अपनी औरत के साथ रिश्तेदारी में गया था,घर में उसकी नाबालिग पुत्री ही, थी गांव का रामपाल यादव मौके का फायदा उठाकर घर में घुस गया और उसकी नाबालिक लड़की साथ दुराचार किया। वादी मुकदमा के घर आने पर उसकी लड़की ने आपबीती बताया। वादी मुकदमा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला राज्य की ओर शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल सात गवाहों को जाने में परीक्षित कराया,गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त रामपाल यादव को बलात्कार के आरोप में 20 वर्ष का कठोर कारावास 31 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई,अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश पारित किया गया।