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पत्नी की हत्या में पिता पुत्र को आजीवन कारावास व जुर्माना

Saturday, December 17, 2022

/ by Today Warta



राकेश केसरी

वादी के खिलाफ भी धारा 344 आईपीसी मे मुकदमा चलाने का आदेश

कौशाम्बी। अपर जिला जज प्रथम श्रेणी की अदालत में पत्नी की हत्या के मामले में 3 वर्ष मुकदमा विचारण किया गया,इस दौरान वादी मुकदमा सहित 5 गवाहों को परीक्षित कराया गया,शासकीय अधिवक्ता और विपक्षी अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के उपरांत गवाहों के बयानात और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पिता पुत्र के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर दोनों को आजीवन कारावास और 30-30 हजार के जुमार्ना से दंडित किया गया है। कोखराज थाना क्षेत्र मारूफपुर अम्हा गांव में 16 अक्टूबर 2019 की शाम 5:30 बजे अवैध संबंधों की शंका पर पिता पुत्र ने एक राय होकर मां रजनी देवी उम्र 32 वर्ष को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दिया,इसके बाद मृतिका के छोटे लड़के सत्येंद्र सरोज ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर मामला दर्ज कराया,मामले का विचारण कर विवेचक द्वारा पत्रावली न्यायालय दाखिल की गई,अपर जिला जज प्रथम श्रेणी राकेश कुमार की अदालत में 3 वर्ष मामले का विचारण किया गया,अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्र ने पांच गवाहों को परीक्षित कराया,इसके बाद पुलिस और डॉक्टरों के बयान दर्ज कराए गए,पति रामचंद्र पुत्र दूजे व लड़का चैबे लाल पुत्र रामचंद्र के विरुद्ध दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध पाया गया,दोषी पिता पुत्र को हत्या के मामले में आजीवन कारावास व 30-30 हजार के जुमार्ना से दंडित किया गया,पिता पुत्र दोनो घटना के बाद से जेल मे बन्द है,अपर जिला जज प्रथम श्रेणी द्वारा वादी मुकदमा सत्येंद्र सरोज के खिलाफ भी मुकदमा चलाने का धारा 344 आईपीसी के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है।


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