राकेश केशरी
कौशाम्बी। मामला करारी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर का वादी मुकदमा रामचंद्र ने 13 जुलाई 2014 को थाना करारी में लिखित तहरीर दिया कि उसकी नाबालिग लड़की खेत से वापस आ रही थी तो गुलाम नूर का पूरा गांव का धन्ना पासी पुत्र बाबूलाल वीरेंद्र कुमार पासी पुत्र बच्चा लाल वह बच्चा लाल पुत्र बादल, संतोष पुत्र बाबूलाल ने वादी मुकदमा की लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुराचार किया मुकदमा पंजीकृत होने के बाद विवेचक द्वारा विरेंद्र धन्ना और संतोष के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल 6 गवाहों को परिचित कराया गवाहों के बयान सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी विरेंद्र कुमार धन्ना और संतोष को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास और कुल ₹114000 अर्थदंड से दंडित किया आज गन्ना जमा करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा