राकेश केशरी
कौशाम्बी। कोखराज थाना क्षेत्र के भादवा गांव का वादी मुकदमा एक महिला ने थाना कोखराज में लिखित तहरीर दिया कि रामप्रसाद ने उसकी लड़की के साथ जबरन दुराचार किया,जब वादिनी गेहूं काटने खेत गई थी वादिनी की नाबालिग लड़की छत पर अकेले सो रही थी,जहां अभियुक्त रामप्रसाद उसके घर गया और जबरन बलात्कार किया,वादिनी की तहरीर पर थाना कोखराज में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया। मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल 6 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया,गवाहों के बयान सुनने वह पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त रामप्रसाद को 20 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 31 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।