राकेश केशरी
कौशाम्बी। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के गोराजू गांव का वादी मुकदमा चंद्रशेखर ने थाना पश्चिम शरीरा में 23 नवम्बर 2017 को लिखित तहरीर दिया कि,वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की को गांव का बड़कू उर्फ चंद्रिका अपने साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया,वादी द्वारा बहुत खोजबीन किया गया लेकिन कोई पता नहीं चला। वादी की तहरीर पर थाना पश्चिम शरीरा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल 6 गवाहों को परीक्षित कराया, गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने अभियुक्त बड़कू उर्फ चंद्रिका को 20 वर्ष का कठोर कारावास और कुल 38000 अर्थदंड से दंडित किया अर्थदंड ना जमा करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।