राकेश केशरी
कौशाम्बी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री महन्थ प्रजापति ने जनपद में स्थापित सभी कारखानों (कारखाना, मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स, राइस मिल, फ्लोर मिल, दाल मिल, आटो मोबाइल सर्विस सेन्टर, केल्ड स्टोरेज, आइस प्लान्ट इत्यादि) के स्वामियों को सूचित किया है कि वे अपने कारखानों का निवेश मित्र सिंगल विण्डों पोर्टल niveshmitra.up.nic.in के माध्यम से कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत ऑनलाइन पंजीकरण कराते हुए लाइसेन्स प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार वेधानिक कार्यवाही की जा सकती है।