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सकुशल एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन हेतु पंचसूत्र का पालन करें : जिला निर्वाचन अधिकारी

Tuesday, April 25, 2023

/ by Today Warta



राजीव कुमार जैन रानू

26 अप्रैल को प्रशिक्षण प्राप्त करें अनुपस्थित कार्मिक या कार्यवाही को तैयार रहें

निष्पक्षता, कर्तव्यनिष्ठता, पारदर्शिता, सुचिता एवं समयबद्धता का अनुपालन करें

दोनों पालियों में 456 कार्मिकों को दिया गया चुनावी प्रशिक्षण

अनुपस्थित 06 कार्मिकों के विरुद्ध निर्वाचन की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही के निर्देश

ललितुपर। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में मा.कल्याणसिंह सभागार (शासकीय ऑडिटोरियम) में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के अंतर्गत मतदान कार्मिकों (पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी-प्रथम) का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित मतदान कार्मिकों को नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु पंचसूत्र का पालन करने के निर्देश देते हुए निष्पक्षता, कर्तव्यनिष्ठता, पारदर्शिता, सुचिता एवं समयबद्धता का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्वाचन की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि जनपद में नगर निकाय निर्वाचन 04 नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत तालबेहट, महरौनी एवं पाली) में सम्पन्न होना है। उन्होंनें बताया कि 04 मई 2023 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान सम्पन्न कराया जाएगा, जिसके लिए 03 मई 2023 को कृषि उत्पादन मण्डी, अमरपुर से पोलिंग पार्टियां अपने-अपने मतदान केन्द्रों के लिए प्रस्थान करेंगी। उन्होंने बताया कि 04 मई 2023 को मतदान सामग्री कृषि उत्पादन मण्डी अमरपुर, पं0 दीनदयालय राजकीय महाविद्यालय महरौनी, श्री मर्दनसिंह इण्टर कॉलेज तालबेहट तथा जिला परिषद इण्टर कॉलेज पाली में जमा की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदान कार्मिकों को निर्देशित करते हुए कहा कि आपकी नियुक्ति पीठासीन अधिकारी/मतदान कार्मिक के रूप में की गयी है। उक्त अवधि में निर्वाचन आयोग के नियंत्रणधीन होंगे, आपको कार्य एवं व्यवहार में निष्पक्ष रहने के साथ निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। किसी भी कार्मिक को किसी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति से निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक कोई सम्पर्क नहीं रखना है। सभी कार्मिक उनको सौंपे गए दायित्वों को गंभीरतापूर्वक निभाएं, किसी भी निर्वाचन सम्बंधी कार्य को नकारने अथवा टालने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक पर दण्डनीय कार्यवाही की जा सकती है। जिला प्रशिक्षण अधिकारी ने मतदान कार्मिकों को निर्वाचन की बारीकियों के बारे में विस्तारपूर्वक बताते हुए मतदान सामग्री की व्यवस्था, मतपत्रों की व्यवस्था/मतपत्रों की जांच, सुभेदक, सुभिन्नक सील को मतपत्रों पर लगाना, मतदान स्थल की व्यवस्थाएं, मतदान अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन, मतदान स्थल पर प्रवेश पर नियंत्रण तथा उसके आसपास की व्यवस्थाओं के बारे में बताया। उन्होंने मतदान कार्मिकों को मतपेटी तैयार करना तथा सीलबन्द करना, मतदान की तैयारी करना, मतदाता की पहचान के सम्बंध में आपत्ति (चैलेंज वोट), नेत्रहीन अशक्त निर्वाचकों को सहायता/साथी उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया, आपात स्थिति में की जाने वाली कार्यवाहियों, मतपत्र लेखा तैयार करना, पीठासीन अधिकारी की डायरी तथा विभिन्न प्रपत्रों तथा लिफाफों की सील करने इत्यादि के बारे में जानकारी दी। आज के प्रशिक्षण सत्र में प्रथम पाली में 221 तथा द्वितीय पाली में 235 सहित कुल 456 कार्मिकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा 06 कार्मिक (पीठासीन अधिकारियों में प्रवक्ता जिला परिषद इण्टर कॉलेज पाली मु0 अली, सहा0अ0 प्रा0वि0 तेरई भुवनेन्द्र सेन, सहा0अ0 प्रा0वि0 मड़ावरा धीरेन्द्र कुमार एवं मतदान अधिकारी-प्रथम में सहा0अ0 उ0प्रा0वि0 तालबेहट सुनील श्रीवास, अवर अभियन्ता सिं0नि0ख0 द्वितीय कालका प्रसाद, सहा0अ0 प्रा0वि0 बिरधा संतोष कुमार) अनुपस्थित रहें, जिनके सम्बंध में मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक ने उक्त अनुपस्थित कार्मिकों को एक मौका और देते हुए निर्देश दिये कि वह 26 अप्रैल 2023 को सुबह 11 बजे विकास भवन सभागार में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा अनुपस्थिति की स्थिति में सम्बंधित कार्मिक के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

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