प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद से सम्बंधित मामले को राष्ट्रीय महत्व का बताते हुए राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक को 18 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। जस्टिस प्रकाश पाडिया ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी की तरफ से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने वाराणसी की अधीनस्थ अदालत के आदेश पर लगी रोक 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। साथ ही राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक की बीमारी के कारण आज की हाजिरी माफ कर दी है और उन्हें 18 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इससे पहले 12 सितंबर के आदेश से महानिदेशक से जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए कहा गया था यदि हलफनामा दाखिल नहीं किया तो हाजिर होंगे। लेकिन आज बुधवार को भारत सरकार के अपर सालिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह ने कोर्ट से आदेश का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। सुप्रिंटेंडिंग आर्केलाजिस्ट अविनाश मोहंती ने हलफनामा दाखिल कर कहा उनका आपरेशन हुआ है। डाक्टरों ने एक माह बेड रेस्ट की सलाह दी है जो 14 अक्टूबर को पूरी होगी। कोर्ट ने कहा मामला राष्ट्रीय महत्व का है। जवाब दाखिल करने का समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 18 अक्टूबर नियत की।