राबेद्र शुक्ला
प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में घोसी से बसपा सांसद अतुल राय को छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में बरी करने के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई के लिए दूसरी खंडपीठ तय की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से दाखिल शासकीय अपील को शुक्रवार को न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र एवं एसएस प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष पेश किया गया था। हालांकि इस खंडपीठ ने एमपी, एमएलए के मामलों में क्षेत्राधिकार का होने के कारण स्वयं को सुनवाई से अलग करते हुए अपील को अपने यहां से रिलीज कर दिया। न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि 27 सितंबर नियत की है। गौरतलब है कि 6 अगस्त 2022 को एमपी, एमएलए की सेशन कोर्ट वाराणसी ने घोसी से बसपा सांसद अतुल राय को एक छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में दोषमुक्त कर दिया था। इस संबंध में राज्य सरकार ने अपील में सेशन कोर्ट के उसी फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

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