स्थापित इकाईयों को सब्सिडी, अनुदान दिया जायेंगा
कौशाम्बी। शासन द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस पाल ने देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत विनिर्माण कार्य के लिए 50 लाख रुपए तथा सेवा उद्योग के लिए प्रोजेक्ट कास्ट 20 लाख तक का आवेदन कर सकतें हैं। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के सामान्य वर्ग के लाभार्थियों (पुरूष) को 15 प्रतिशत मार्जिनमनी अनुदान व ग्रामीण क्षेत्र के (पुरूष) सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत तथा अन्य सभी आरक्षित वर्ग को 35 प्रतिषत मार्जिन मनी अनुदान का लाभ अनुमन्य है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लिए पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत स्थापित इकाईयों को सब्सिडी (अनुदान) के अतिरिक्त (अधिकतम 13 प्रतिशत तक) के ब्याज का लाभ मार्जिन मनी व अनुदान को घटाने के पश्चात शेष धनराषि पर ब्याज का भुगतान किया जायेगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि आनलाइन आवेदन करते समय उद्यमी का फोटो, आधार कार्ड, पैनकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रधान द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, (ग्रामीण क्षेत्र) निवास प्रमाणपत्र, सीए द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि दस्तावेज विभाग की बेवसाइड पर अपलोड कराना होगा।