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एडेड माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त कनिष्ठ लिपिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरु

Wednesday, September 21, 2022

/ by Today Warta



शासन ने 16 जनवरी 2023 तक प्रक्रिया पूरी करने का दिया समय

लखनऊ । प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त कनिष्ठ लिपिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रबंधकों से संस्था में रिक्त सहायक लिपिक के पदों को भरे जाने के लिए प्रस्ताव जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक को 24 सितंबर तक उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। खास बात यह कि इस भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा आयोजित पीईटी परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत पर्सेंटाइल स्कोर प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ.सरिता तिवारी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के तहत संस्था द्वारा 24 सितंबर तक प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण कर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा समय से निदेशालय को भेजा जाएगा। इसके बाद निदेशालय में परीक्षण के बाद जिला विद्यालय निरीक्षकों को रिक्त पद भरे जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए जारी विज्ञापन में आवेदन के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा। साथ ही विज्ञापन में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उपलब्ध ई-मेल भी शामिल होगा। पद विज्ञापन व आवेदन के बाद भर्ती की अन्य प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के शिक्षणेत्तर पदों पर आॅफलाइन ही भर्ती की जाएगी। शासन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा भर्ती प्रक्रिया आॅनलाइन संपन्न कराए जाने के प्रस्ताव को तकनीकी दिक्कतें बताते हुए अप्रासंगिक करार दिया है। साथ ही उक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए 16 जनवरी 2023 तक का समय दिया है। पूर्व में यह प्रक्रिया 16 दिसंबर तक पूरी की जानी थी।

इस भर्ती की प्रक्रिया के लिए शासन ने बीती 4 जुलाई को आदेश जारी किया था। इसके तहत 11 जुलाई से प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निर्धारित समय सीमा में चयन प्रक्रिया पूरी करने में समस्या बताई थी। साथ ही अगस्त में पत्र भेजकर एक महीने का समय बढ़ाने की मांग की थी। इसके बाद इसी महीने बीती 14 सितंबर को फिर से निदेशक ने शासन से चयन प्रक्रिया आॅनलाइन करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन शासन ने प्रस्ताव को नहीं माना है। विशेष सचिव एसपी सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चूंकि मंत्रि परिषद से आॅफलाइन भर्ती का अनुमोदन मिला ह्रै, ऐसे में अब आॅनलाइन भर्ती कराना नियम संगत नहीं होगा। 

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