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दुष्कर्म के आरोप में 10 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना

Tuesday, September 20, 2022

/ by Today Warta



राकेश केसरी

कोखराज थाना क्षेत्र के राला गांव का मामला पीड़िता के साथ किया था जबरन बलात्कार 

कौशाम्बी। कोखराज थाना क्षेत्र निवासी राला गांव के  समसीदा खातून ने 1 मार्च 2014 को थाना कोखराज में मुकदमा पंजीकृत कराया कि वादिनी मुकदमा किसी काम से बाहर चली गई थी घर पर उसकी बेटी अकेली थी तभी पड़ोस का विरेन्द्र कुमार चैरसिया घर में घुस आया और वादिनी मुकदमा की लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद विवेचक द्वारा अभियुक विरेन्द्र कुमार चैरसिया के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल 7 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। गवाहों का बयान सुनने वह पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 15000 अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 


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