राकेश केसरी
कौशाम्बी। जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने विकास भवन स्थित सरस हॉल में आयोजित पराली प्रबन्धन के लिए जनपद स्तरीय जागरूकता गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पराली जलाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है तथा मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि पराली जलाये जाने की घटना न होने पाये। उन्होंने कहा कि पराली जलाये जाने से वातावरण प्रदूषित होने के साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं कृषि भूमि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है। जिलाधिकारी ने किसानों से कहा कि पराली प्रबन्धन के लिए कृषि विभाग द्वारा कृषि अपशिष्टध्पराली प्रबन्धन करने वाले सिंगल कृषि यंन्त्रों पर अनुदान दिया जाता है, इस अनुदान का लाभ उठायें तथा जनपद में पराली को सड़ाकर वर्मी कम्पोस्ट बनाये जाने के लिए कृषि विभाग द्वारा पूसा वेस्ट डिकम्पोजर कृषकों को नि:शुल्क वितरित किये जाने के लिए 21200 बोतलों की मॉग की गई, जो 10 दिनों के बाद जनपद के समस्त बीज गोदामों में कृषकों के लिए नि:शुल्क उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने कहा कि पराली प्रबन्धन के उपायों को अपनायें तथा पराली न जलायें, पराली जलाये जाने की घटना प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेंगी। उन्होंने उपस्थित ग्राम प्रधानों से भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि ग्राम पंचायत में पराली जलाये जाने की घटना न होने पायें, अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो उसकी सूचना तुरन्त सम्बन्धित थाना, उप जिलाधिकारी एवं उप कृषि निदेशक को अवश्य दिया जाय। उन्होंने कहा कि पराली जलाये जाने की घटना पाये जाने पर सम्बन्धित ग्राम प्रधान, किसान एवं मशीन संचालक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराकर कार्यवाही की जायेंगी। उन्होंने कहा कि बिना पूरक यन्त्रों (एसएमएस, पैडी चापर, बेलर या स्ट्रारीपर व स्ट्रारेक) के चलने वाली कम्बाइन हार्वेस्टर को सीज कर लिया जायेंगा। गोष्ठी में उप कृषि निदेशक ने कहा कि जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में परालीध्कृषि अपशिष्ट नहीं जलाये जाने के लिए कृषकों को जागरूक करने एवं पराली जलाये जाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए निरोधात्मक कार्यवाही के लिए राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के कर्मियों की ड्यूटी लगाई गयी है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ० रवि किशोर त्रिवेदी, जिला पंचायत राज अधिकारी श्री बालगोविन्द श्रीवास्तव एवं जिला कृषि अधिकारी श्री मनोज गौतम सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।


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