इन्द्रपाल सिंह 'प्रिइन्द्र'
जाखलौन/ललितपुर। कस्बा में मां दुर्गा की झांकी विसर्जन के दौरान हुई घटना में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। कस्बा निवासी अजय पाल पुत्र कंछेदी अहिरवार के प्रार्थना पत्र पर जिसमें उसने अपने भाई पर हमला कर घायल कर देने के आरोप कस्बे 6 नामजद और 3 अज्ञात लोगों पर लगाए थे। आज पुलिस ने मामला पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। 5 अक्टूबर दशहरा को कस्बे की झांकियों का विसर्जन प्रति वर्ष की भांति करने को सभी समिति के सदस्य बेतवा नदी के व्याबर घाट ट्रेक्टर, ट्रॉलियों से जा रहे थे, जिनमें काफी संख्या में श्रद्धालु भजन कीर्तन के साथ रंग गुलाल उड़ा रहे थे। आपस मे किसी बात को लेकर दो झांकी वालों में आपस मे विवाद हो गया जिसने बाद में गंभीर रूप ले लिया। जिसमें कई लोग चोटिल हो गए। गणेशपुरा निवासी रामगोपाल पुत्र कंछेदी को कुछ लोगों ने बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया और उसे अधमरा छोड़कर हमलावर चले गए। पूरी घटना को कई लोगों ने देखा और वीडियो बनाते रहे किसी ने भी बीच बचाव नही किया। सूचना पर रामगोपाल के परिजन घायल अवस्था में थाने लेकर आये। थाना पुलिस ने हॉस्पिटल में इलाज के लिये भर्ती करवाया जहां आज भी इलाज जारी है। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उनके भाई पर प्राणघातक हमला किया गया। पुलिस व्यवस्था और पुलिस की मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। घटना की प्रथम सूचना देते हुए पीडि़त के भाई अजय पाल पुत्र कंछेदी अहिरवार ने थाना अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देकर कस्बे के 6 नामजद और 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध लोहे के पाइप और सरिया से हमला करने, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित करने का आरोप लगाया। प्रार्थना पत्र में एक अज्ञात व्यक्ति के हाथ में तमंचा लेकर रिपोर्ट या कार्यवाही न करने के लिए धमकाने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने प्रद्युम्न पुत्र आत्माराम उपाध्याय, धीरज शर्मा पुत्र ओमनारायण शर्मा, शिवम तिवारी पुत्र अशोक तिवारी, कपिल तिवारी पुत्र अशोक तिवारी, प्रांजुल शर्मा पुत्र नामालूम तथा तीन अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 147, 148, 323, 504, 506 एवं अनुसूचित जाति उत्पीडऩ अधिनियम 3(1) द, 3(1) ध तथा 3(2) व के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।