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अदालत की खुलेआम कर रहे हैं और अहवेलना तालाब भूमि से क़ब्जे को बेदखल करने की कार्यवाही कई बार की गई मगर कब जा अभी भी जारी

Thursday, October 6, 2022

/ by Today Warta



मोहम्मद यूसुफ

कानपुर देहातI क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम फतेहपुर की आराजी नं0 1002 सरकारी अभिलेखों में तालाब भूमि दर्जे है। उक्त तलाब भूमि में ग्राम के कई लोग अनाधिकार रुप से लेट्रिन दीवार मकान व बाउंड्री बनाकर व सहन भूमि के रूप में काफी अर्श पूर्व से कब्जा किये हुए हैं जिस पर ग्राम के बबलू पुत्र ललऊ पर धारा 122 बी के तहत मुकदमा वर्ष 2007-08 मैं कायम हुआ था जिसमें श्रीमान तहसीलदार महोदय ने अपने आदेश दिनांक 31.03. 2008 को बेदखली करके मुकदमा व जुर्माना किया था तथा पप्पू पुत्र सफी निवासी फत्तेपुर के ऊपर भी अनाधिकार का मुकदमा सं0 27/ 95 सन. 2007-8 में न्यायालय से बेदखली व मुकदमा जुर्माने का आदेश किया गया था तथा तीसरे व्यक्ति अजीत सुबराती निवासी फत्तेपुर के ऊपर भी वाद सं0 26/94 वर्ष 2007 चला जिसमें 31.02.2007 को बेदखली व हर्जाना मुबलिग दिनांक 03.12.2007 को किया गया था। उक्त लोगों के ऊपर जुर्माना वसूली व तालाब भूमि से उक्त लोगों को बेदखल करने की कार्यवाही कई बार की गई है किंतु आज तक उपरोक्त लोगों को तलाब भूमि से बेदखल नहीं किया गया है। उक्त सभी लोग तलाब की भूमि पर कब्जा बढ़ाकर करते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराकर तलाब भूमि से बेदखल करके तलाब खाली कराया जाना आवश्यक है तथा उक्त लोगों पर कार्रवाई की जाए जो बिना परमिशन के अवैध निर्माण करते जा रहे हैंI

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