राकेश केसरी
कौशाम्बी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार द्वितीय ने मोहम्मदपुर पइंसा थाना क्षेत्र में एक दशक पुरानी दुष्कर्म की घटना का दोषी पाए जाने पर दस वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ पन्द्रह हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी वसूली होने पर बारह हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र त्रिपाठी ने बताया कि मोहम्मदपुर पइंसा थाना क्षेत्र के वादी मुकदमा ने 25 अगस्त 2013 को तहरीर देकर फ्री खगल भानपुर निवासी पहाड़ी पुत्र धर्मपाल लोधी के खिलाफ दुराचार का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 अगस्त 2013 को वादी रिश्तेदारी में गया था। घर में उसकी लड़की और एक छोटा लड़का मौजूद थे। शाम करीब सात बजे गांव का ही पहाड़ी उर्फ राम सुहावन माचिस मांगने के बहाने घर में घुसकर वादी की लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध करने पर उसने लड़की को जान से मार देने की धमकी देकर रेप करने का प्रयास करने लगा। गांव के दो लोगों ने टार्च की रोशनी में घटना को देखा तो वह धक्का देकर भाग गया। मामले में वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके थाना पुलिस ने विवेचना करके आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। राज्य सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने वादी मुकदमा व पीड़िता समेत घटना के साक्षियों को अदालत में पेश करके गवाही कराई, और बहस करते हुए उन्होंने आरोपी को कड़ी सजा से दंडित करने का अनुरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।