कटनी।मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित किए गए है जो नगर निगम मे प्रभावशील है। विज्ञापन मीडिया नियम अनुसार ऐसे शासकीय एवं नगर निगम स्वामित्व की भूमि तथा निजी भूमि एवं भवन के स्वामी जिनके द्वारा विज्ञापन फलक लगाने हेतु मीडिया नियम 2017 का पालन नहीं किया गया है उन्हे आम सूचना के माध्यम से 07 दिवस के अंदर स्वतः ही विज्ञापन फलक अलग करने हेतु सूचित किया गया है किंतु संबंधितों द्वारा आज दिनांक तक बना अनुमति लगे हुए होर्डिगों को नहीं हटाया गया है। निगमायुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे ने नगर निगम सीमान्तर्गत लगे हुए बिना अनुमति चिन्हित होर्डिगों को 14 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से हटाने की कार्यवाही हेतु निगम के अधिकारी कर्मचारियों के दल का गठन किया गया है। गठित दल में प्रभारी अधिकारी बाजार शाखा सुनील सिंह एवं उपयंत्री रवि हनोते सहित प्र.रा.उप.निरीक्षक एवं सहायक राजस्व निरीक्षक को चिन्हित होर्डिंगों को अपने निर्देशन में उपस्थित रहकर हटाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने, प्र.सहा.यंत्री अनिल जायसवाल, उपयंत्री संजय मिश्रा एवं जे.पी.बघेल को मौके पर उपस्थित रहकर होर्डिंग हटाये जाने की कार्यवाही का दायित्व प्रदान किया गया है। प्रभारी अतिक्रमण अधिकारी एवं उपयंत्री शैलेन्द्र प्यासी को अतिक्रमण दस्ते के साथ कार्यवाही करने संबंधी दायित्व, अरविंद प्यासी वाहन सुपरवाईजर को जे.सी.बी वाहन एवं ट्रैक्टर ट्राली उपलब्ध कराने, प्र.स्वच्छता निरीक्षक तेजभान सिंह को ट्रैक्टर ट्राली एवं 10 सफाई संरक्षक सहित मौके पर उपस्थित रहकर कार्यवाही करने के साथ ही आदित्य मिश्रा एवं रोहिणी प्रसाद रैकवार को वेल्डिंग मशीन, कटर सहित अन्य आवश्यक संसाधनों के साथ मौके पर उपस्थित रहकर होर्डिंग हटाये जाने का दायित्व प्रदान किया है।

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