इन्द्रपाल सिंह प्रिइन्द्र
तीन दुकानदारों को जारी किये गये नोटिस
ललितपुर। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिशेध एवं विनियमन) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत खतरनाक/गैर खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रियाओं में नियोजित बाल एवं किशोर श्रमिक पाये जाने पर शहर ललितपुर के सेवायोजकों/दुकानदारों के विरूद्ध नोटिस जारी किया गया है। श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में सहायक श्रम आयुक्त संजय सिंह द्वारा जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया कि जहां बाल श्रम कराया जा रहा है वहां प्रत्येक माह बाल श्रम रोकने के उद्देश्य से निरीक्षण किया जायेगा, सेवायोजकों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही भी की जायेगी जिसमें 20,000 से 50,000 रूपया जुर्माना एवं 06 माह से 2 वर्ष तक सजा का प्रावधान है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी डी.पी.अग्रहरि द्वारा बताया गया कि जनपद को बाल श्रम मुक्त कराये जाने हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं एवं बाल कानून का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित सेवायोजकों/दुकानदारों के विरूद्ध नोटिस भेजने के उपरान्त प्राभियोजन दायर करने की कार्यवाही की जायेगी।

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