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पनारी, देवगढ़ रोड, जुगपुरा व महेशपुरा में प्लाटिंग अवैध

Saturday, November 19, 2022

/ by Today Warta



इन्द्रपाल सिंह प्रिइन्द्र

बिना सुविधाओं के मानक विपरीत की जा रही प्लाटिंग

विनियमित प्राधिकरण क्षेत्र ने जारी किया नोटरीफिकेशन

ललितपुर। शहरी क्षेत्र के नगर पालिका अंदर और बाहर हद में लम्बे समय से खाली पड़े भूखण्डों पर जोरदार तरीके से प्लाटिंग की जा रही है। सुदूर गा्रमीण अंचलों और शहर के लोगों द्वारा बिना किसी जांच-पड़ताल के इन प्लाटों की रजिस्ट्री भी धड़ल्ले से करायी जा रहीं हैं। हालांकि कृषि भूमि को आबादी में दर्ज कराये बिना ही कई स्थानों पर प्लाटिंग की जा रही है, जो कि नियमानुसार गलत है। बावजूद इस जानकारी के रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में क्रेताओं और विक्रेताओं की भीड़ लगी रहती है। ऐसे में विनियमित प्राधिकरण क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने के लिए जब दस्तावेज जाते हैं तो पूरी कहानी सामने आती है। ऐसे ही शनिवार को विनियमित प्राधिकरण क्षेत्र विभाग द्वारा एक नोटरीफिकेशन जारी करते हुये आमजन को सूचित किया गया है कि ग्राम पनारी, देवगढ़ रोड पर बाल सम्प्रेक्षण गृह के पास, जुगपुरा और ग्राम महेशपुरा में की जा रही प्लाटिंग को मानकों के विपरीत बताते हुये प्लाटिंग को अवैध करार दिया है। यह भी कहा गया है कि यहां आरबीओ एक्ट के तहत बने हुये भवनों का ध्वस्तीकरण भी किया जा सकता है। इसलिए मानचित्र स्वीकृत कराये बिना प्लाट न खरीदें। विभाग से जारी पत्र में बताया गया है कि ग्राम पनारी पर.तहसील ललितपुर के गाटा आर.टी. 1460, 1574/2, 1588/2, 1576/1, 132, 176, 175, 173, 205/2, 205/3, 205/1, 671, 669, 664, 663, 5613. 557, 558, 565 मि. एवं देवगढ़ रोड पर बच्चा जेल के पास गाटा सं.-743, 744, 748/2 व गाटा सं.-740, 962, 1198, 1199 एवं ग्राम- जुगपुरा में शिवलोक कालौनी ग्राम-पटौरा कलां सांईनाथ कालौनी व ग्राम-महेशपुरा में अवैध प्लाटिंग की गयी हैं/की जा रही है, जिसमें भवन उपविधि 2018 के अनुसार सडक, पार्क व जनसुविधाओं की कोई व्यवस्था नही हैं। अतएव इस प्रकाशन के माध्यम से अवैध प्लाटिंग कर्ताओं को भी सूचित किया जाता हैं कि प्लाटिंग के तलपट मानचित्र विनियमित क्षेत्र कार्यालय से स्वीकृत करा लें अन्यथा की दशा में आर.बी.ओ. एक्ट के प्राविधानों के तहत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्लाटिंगकर्ता का स्वयं का होगा व आम जनमानस को सूचित किया जाता है कि विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत अवैध कालोनियों के अन्तर्गत प्लाट न खरीदें, यदि किसी के द्वारा अवैध कालौनी में प्लाट कय किया जाता है तो विनियमित क्षेत्र इसके लिये जिम्मेदार नही होगा।

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