राकेश केसरी
कौशाम्बी। अपर न्यायाधीश पास्को एक्ट द्वारा पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2018 में दुराचार की घटना का न्यायालय में विचारण किया गया। आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध हो जाने पर 20 वर्ष का कारावास व एक लाख के जुमार्ना से दंडित किया गया है। परीक्षण के दौरान पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 के दुराचार के आरोपी मकसूद अहमद का 4 वर्ष न्यायालय में मामला चला। जिसमें अपराध की समस्त परिस्थितियों व सरकारी वकील की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए समाज पर पड़ने वाले प्रभाव और अभियुक्त की आयु तथा सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास व एक लाख अर्थ दण्ड से दंडित किया गया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास तथा गाली गलौज के आरोप में 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

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