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पांच बाल श्रमिकों को चिह्नित किये, बांसी में दुकानदारों को नोटिस जारी

Tuesday, November 29, 2022

/ by Today Warta



इन्द्रपाल सिंह प्रिइन्द्र

श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम रोको अभियान जारी

ललितपुर। श्रम आयुक्त उ.प्र., जिलाधिकारी आलोक कुमार के मार्गदर्शन तथा सहायक श्रम आयुक्त के निर्देश पर चाईल्ड लाइन व श्रम विभाग द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत खतरनाक, गैर खतरनाक व्यवसाय, प्रक्रियाओं में नियोजित बाल एवं किशोर श्रमिक पाये जाने पर जनपद ललितपुर के कस्बा बांसी के सेवायोजकों, दुकानदारों के विरूद्ध नोटिस जारी किया गया है। अभियान के दौरान चिन्हित 05 बाल श्रमिकों का आयु एवं स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया, आयु परीक्षण रिपोर्ट न आने के कारण बाल श्रमिकों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा सका। श्रम प्रवर्तन अधिकारी डी.पी. अग्रहरि द्वारा बताया गया कि सेवायोजकों के विरूद्ध बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 2016 के तहत कार्यवाही की जा रही है जिसमें 06 माह से 02 वर्ष तक की सजा या 20 हजार से 70 हजार जुर्माना या दोनों का प्राविधान है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी डी.पी. अग्रहरि द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री की 05 वर्षों में प्रदेश को बाल/किशोर श्रमिक मुक्त कराने की योजना है। इसी के तहत यह कार्यवाही की जा रही है जो निरन्तर चलती रहेगी। श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में सहायक श्रम आयुक्त संजय सिंह द्वारा जानकारी दी गयी कि जहां बाल श्रम कराया जा रहा है वहां प्रत्येक माह बाल श्रम रोकने के उद्देश्य से निरीक्षण किया जायेगा। सेवायोजकों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही भी की जायेगी, सेवायोजकों, दुकानदारों से अपील की जाती है कि बाल श्रम ना करायें पढऩे लिखने की उम्र में बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सहयोग करें जिससे उत्तम राष्ट्र के निर्माण का संकल्प पूरा हो सके। अभियान के दौरान श्रम विभाग से राम प्रताप सिंह निरंजन, कुलदीप नीखरा, बाल कल्याण अधिकारी, चौकी बांसी से उपनिरीक्षक सतीश कुमार, चाइल्ड लाइन कपिल कुशवाहा, नीतेश कुमार, जिला अस्पताल में सहयोगार्थ, पुलिस विभाग से हैड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह, नीरज चौबे व महिला आरक्षी पूजा उपस्थित रहीं।

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