राजीव कुमार जैन रानू
ललितपुर। समस्त कीटनाशी रसायन विक्रेताओं को सूचित किया गया है कि सत्यापन के समय बिल बुक स्टाक पंजिका बिक्री पजिका के साथ लाईसेन्स की मूल प्रति 31 दिसम्बर 2022 तक किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय के समक्ष उपस्थित होकर जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि गत वर्ष में क्रय एवं विक्रय किये गये रसायनों का आंकलन किया जा सके। विक्रेता निर्धारित प्रारूप पर सूचना तैयार कर अभिलेखों के साथ प्रेषित करेंगे। ध्यान रहे कि बिल निर्गत किये गये विल पर रसायन का नाम, वैच सं., रसायन की निर्माण तिथि एवं अन्तिम प्रयोग तिथि का अंकन अवश्य होना चाहिये। साथ ही जीएसटी की छाया प्रति साथ में प्रस्तुत की जाये। यदि अभिलेख समय से प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो आपके कीटनाशक रसायन विक्रय लाईसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये कीटनाश्ी अधिनियम 1968 एवं 1971 की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये सम्बंधित लाईसेन्स धारक स्वयं जिम्मेदार होगा। संज्ञान का हवाला देते हुये बताया कि कुछ लोग अपना व्यापार स्वयं न करके लाईसेन्स किराये पर दिये है। जो कि अप्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा दुकानों का संचालन किया जा रहा है, इसलिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे अंकित कमेटी का गठन किया जाता है तथा कमेटी के सदस्यों को आदेशित किया जाता है कि वह जो लोग अपना व्यापार स्वयं न करके लाईसेन्स किराये पर दिये है। जो कि अप्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा दुकानों का संचालन किया जा रहा है, को चिन्हित करे सूचना कार्यालय में प्रेषित करें ताकि इन व्यक्तियों के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं 1971 की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जा सके।

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