देश

national

दुराचार के आरोपी कोें 20 वर्ष का कठोर कारावास व 38 हजार जुर्माना

Thursday, December 8, 2022

/ by Today Warta



राकेश केसरी

कौशाम्बी। कोखराज थाना क्षेत्र के हसन का पूरा गांव का वादी मुकदमा राम बहादुर ने 31 जनवरी 2013 को थाना कोखराज में प्रार्थना पत्र दिया कि उसका समधी टुच्ची ऊर्फ फूलचंद वादी मुकदमा की लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया। मुलजिम ने वादी मुकदमा के घर में कहा कि उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला है,इसलिए उसकी देखभाल के लिए मैं तुम्हारी लड़की को ले जा रहा हूं,वादी मुकदमा की लड़की को लेकर चंडीगढ़ गया,वहां पर उसके साथ जबरन बलात्कार किया,वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया,मुकदमा पंजीकृत होने के बाद विवेचक द्वारा टुच्ची ऊर्फ फूलचंद के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामला अपर जिला जज कोर्ट नंबर 7 नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला, राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल 9 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया,गवाहों के बयान सुनने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास वह 38 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। 










Don't Miss
© all rights reserved
Managed by 'Todat Warta'