राकेश केसरी
कौशाम्बी। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के देवरी गांव की वादिनी मुकदमा शोभा देवी द्वारा थाना पश्चिम शरीरा में 14 अप्रैंल 2015 को लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी का पति बुदानी मुकदमे में तारीख करके घर वापस आया तो पड़ोस के पप्पू पुत्र नाथन पासी इंदलेश पुत्र नाथन ने कुल्हाड़ी और तमंचा से जान से मारने की नियत से सिर पर वार कर दिया,जिससे वादिनी मुकदमा का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद विवेचक द्वारा पप्पू और इंद्लेश के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामला अपर जिला जज कोर्ट नंबर 6 संजय मिश्रा की अदालत में चला अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार केसरवानी द्वारा कुल 7 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। गवाहों का बयान सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए दोनों अभियुक्तों को पांच 5 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई, अर्थदंड न जमा करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा,जुमार्ने की आधी धनराशि वादिनी मुकदमा को देने का आदेश पारित किया गया।

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