राजीव कुमार जैन रानू
ललितुर। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-653 (अ) 23 सितम्बर 2021 द्वारा अधिसूचित मोटरयान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम-2021 के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-173 तीस-4-2022 17 जनवरी 2022 के परिपेक्ष्य में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल के माध्यम से आरवीएसएफ स्थापित किये जाने हेतु जनपद में रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र की स्थापना की जानी है। उपरोक्त अधिसूचना के संबंध में सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के अन्र्तगत जनपद में रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है। जिसमें कोई आवेदक संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार जहाँ रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा को अवस्थित करने हेतु प्रत्येक केन्द्र के लिए एक लाख रूपये की अप्रतिदाय प्रशंसकरण फीस और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के पक्ष में दस लाख रूपये की बैंक गारण्टी के रूप में अग्रिम धन निक्षेप या आरम्भिक रजिस्ट्रीकरण अवधि जमा 90 दिन की वैधता के साथ सहविस्तारी, अवधि के लिए ग्रैर व्याज धारक प्रतिभूति जमा करनी हागी। रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु अन्य नियम एवं शर्तें कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

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